सरायकेला: आरक्षण के नियम का अनुपालन नही करने वाले संस्थानों पर जारी रहेगी कार्रवाई: उपायुक्त….
सरायकेला: जिले के उपायुक्त श्री अरवा राजकमल द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 6 संस्थानों को नोटिस दिया गया है.
इस संबंध में उन्होंने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं. इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है.
इस अधिनियम के अनुपालन हेतु जिले के संस्थानों को कई माध्यमों से सूचना उपलब्ध कराई गई है तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है. साथ ही माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन एवं विभागीय सचिव महोदय की उपस्थित में कार्यशालाओं के माध्यम से भी नियोजकों से सीधा संवाद किया गया.
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत जिले के अधिकांश बड़े एवं प्रतिष्ठित संस्थानों ने अपना निबंधन करा लिया है एवं इसका अनुपालन करने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जा रहा है. परंतु विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है. वैसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है एवं प्रथम चरण में कुल 6 संस्थानो को नियमानुसार नोटिस दिया गया है एवं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया है
प्रथम चरण में आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, समृद्धि स्पोंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया है.
इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नही करने वाले नियोजकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें.