बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अब बिना ट्रेनिंग के नहीं मिलेगी प्राइवेट गार्ड की नौकरी…

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

लोक आलोक सेंट्रल डेस्क:बिहार सरकार ने राज्य में निजी सुरक्षा व्यवस्था को पेशेवर और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बिना तय प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंडों को पूरा किए किसी को भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं मिलेगी। ‘निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025’ के तहत लागू किए गए इस फैसले के अनुसार, प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना होगा और स्वास्थ्य परीक्षण में फिट होना जरूरी होगा। पुरुष गार्ड के लिए न्यूनतम कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि महिला गार्ड के लिए न्यूनतम कद 150 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। पुरुषों को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने में सक्षम होना होगा और आंख-कान संबंधी कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। सभी गार्डों का साल में एक बार मेडिकल चेकअप भी अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों को 20 दिन का प्रशिक्षण (100 घंटे थ्योरी और 60 घंटे फील्ड ट्रेनिंग) और पूर्व सैनिकों व पूर्व पुलिसकर्मियों को 7 दिन का प्रशिक्षण (40 घंटे थ्योरी और 16 घंटे फील्ड ट्रेनिंग) देना होगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ राज्य की सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं को भी प्रशिक्षित रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements

About The Author

Thanks for your Feedback!

You may have missed