सोनारी में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, 2021 का है मामला

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जमशेदपुर । सोनारी के रहने वाले और जेआर एंड कंपनी के साझेदार मानगो मून सिटी निवासी अभिषेक कुमार झा और उनकी पत्नी नूतन झा को कोर्ट ने चेक बाउस के मामले में एक साल की सजा सुनाई है. अभिषेक और नूतन आयरन एंड स्टील मैटेरियल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और बिष्टूपुर के रहने वाले अमित गुप्ता ने उनसे 2021 में सामान लिया था. सामान के एवज में चेक दिया गया था. चेक बाउंस करने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था. इसके बाद कोर्ट की ओर से आज सजा सुनाई गई. यह सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने सुनाई है.

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अमित गुप्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के अनुसार 35.17 लाख रुपये का चेक दिया गया था. चेक बाउंस करने के बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भी भेजी गई थी. बावजूद जवाब नहीं दिए जाने पर मामला कोर्ट तक गया था. कोर्ट की ओर से 35.17 लाख रुपये देने के साथ-साथ 9.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. एक साल की सजा भी सुनाई गई है. इस बीच कोर्ट ने नजारत को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा कराने को कहा गया है.

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