बंदगांव में डोडा की खरीद-बिक्री के 2 आरोपियों को 10 साल की सजा
Advertisements
Advertisements
चक्रधरपुर : चक्रधरपुर के बंदगांव में डोडा की खरीद-बिक्री करने के दो आरोपियों को चाईबासा कोर्ट की ओर से आज 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस ने घटना के दिन एक पिकअप वैन भी बरामद किया था. आरोपियों में गणेश चंद्र साहु और मानस प्रधान शामिल है. घटना 30 मार्च 2022 को घटी थी. गुप्त सूचना के आधार पर बंदगांव पुलिस की ओर से छापेमारी की गई थी. डोडा और पोस्ता को एक बोरे में भरकर पिकअप वैन से बिक्री के लिए दोनों आरोपी लेकर जा रहे थे.
Advertisements
Advertisements