1 लाख रुपये जुर्माना और दो साल की कैद की कार्रवाई को सरकार ने वापस ले लिया है
रांची / झारखंड (संवाददाता):- झारखंड में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उठाये गये कदम के तहत 1 लाख रुपये जुर्माना और दो साल की कैद की कार्रवाई को सरकार ने वापस ले लिया है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगने वाला है. इसको लेकर क्या पैमाना होगा, यह तय किया जायेगा. एक लाख रुपये सबसे उच्चतम स्तर पर फाइन का प्रावधान की बात कहीं गयी है जबकि कम राशि का भी प्रावधान होगा. इसके लिए नियमावली बनाने का काम चल रहा है. गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया था कि मास्क नहीं पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की कैद की सजा तय की जायेगी. इसके बाद जमशेदपुर में व्यापारियों ने एक दिन की हड़ताल शनिवार को कर दी. इसके बाद हंगामा बढ़ने लगा. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ उनके सहयोगी पार्टियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया. इसके बाद शनिवार को सरकार की सफाई आयी कि अभी यह तय नहीं है. जुर्माना की राशि अभी तय नहीं हुई है. इसको नये सिरे से तय किया जा रहा है. इसका अध्यादेश निकलने के बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लिया जायेगा. अभी अध्यादेश तैयार किया जा रहा है, जिसमें किस अपराध के लिए कौन सा जुर्माना की राशि लगायी जायेगी और सजा का समय क्या होगा, यह भी तय किया जा रहा है.