चाईबासा में जमीन और मुर्गा – मुर्गी के विवाद में पत्नी समेत दो की हत्या करने वाला को आजीवन कारावास की मिली सजा, दस हजार रुपए जुर्माना भी…

0
Advertisements
Advertisements

चाईबासा:- चाईबासा के जेटेया थाना क्षेत्र के काण्ड सं0- 07/ 2020, दिनांक- 13.09.2020 धारा- 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्त बमिया बोबोंगा, पे०स्व०- मोरा बोबोंगा, सा०- बड़ा पासिया, थाना- जेटेया, जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध कौलाश गोप एवं उसकी पत्नी गुरूवारी गोप के हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। जहां पूर्व में आंगन, जमीन एवं मुर्गा मुर्गी को लेकर विवाद होने के कारण दिनांक- 12.09.2020 को रात्रि 09:30 बजे अभियुक्त बमिया बोबोंगा द्वारा कौलाश गोप एवं उसकी पत्नी गुरुवारी गोप के सिर एवं चेहरा में मार कर दोनों की हत्या कर दी गई थी । मामले में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त बमिया बोबोंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0- 03 / 2021 दिनांक- 21.07.2023 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भा0द0वि0 में अभियुक्त बमिया बोबोंगा को को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई।

Advertisements
Advertisements
See also  चौका में पत्नी और मासूम बच्चा को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतारा

Thanks for your Feedback!

You may have missed