आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

आदित्यपुर: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य किया गया है. इसमें मकान का बिल्डअप एरिया 3000 वर्गफीट में है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य है. अन्यथा जुर्माना के रूप में डेढ़ गुणा ज्यादा होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा. निगम क्षेत्र में इसके लिए हुए सर्वे में 50 फीसदी अपार्टमेंट्स और मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं मिले हैं. जिन अपार्टमेंट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है. यह जानकारी विश्व जल दिवस के मौके पर नगर निगम आदित्यपुर के अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि गिरता भू जल स्तर चिंतनीय है. ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाकर ही हम इसे मेन्टेन रख सकते हैं.अपर नगर आयुक्त ने बताया कि हाल में कराए गए सर्वे में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 113 अपार्टमेंट्स के सर्वे में महज 62 फीसदी अपार्टमेंट्स में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिले हैं. बाकी के 38 फीसदी अपार्टमेंट्स को नगर निगम ने नोटिस दिया था, जिसे अप्रैल 2023 तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कराने का अल्टीमेटम दिया गया है. ऐसे में उन्हें 3 महीने तक जुर्माना स्वरूप डेढ़ गुणा अधिक होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है.

Advertisements
Advertisements
See also  गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आया भगवती सेवा संघ, नूतन वस्त्र वितरण कर मनाया दुर्गोत्सव

Thanks for your Feedback!

You may have missed