मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सूरत की अदालत से राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका, मानहानि मामले में दो साल की सजा,

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Rahul Gandhi news: 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया. कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है. दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है. 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements

इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है. वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी.

सूरत सेंशर्स कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा. दी है राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

About The Author

See also  ‘वंदे मातरम्’ की विरासत देशभर तक ले जाएगी BJP, राष्ट्रीय बैठक में विशेष अभियान का फैसला

Thanks for your Feedback!

You may have missed