3 वर्षीय नाबालिग को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 25 साल का सश्रम कारावास की सुनाई सजा
जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी स्थित पंचवटी नगर निवासी एक 13 वर्षीय नाबालिग को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी राजेश गोप को कोर्ट ने 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल कोर्ट पोक्सो संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई है. इसके अलावा 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने में 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो की धारा 4(2) में 25 साल और आपीसी की धारी 363 में पांच साल की सजा सुनाई है. इसके पूर्व कोर्ट ने राजेश को गुरुवार को दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की थी. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. घटना 21 सितंबर 2021 की है. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि रात 11 बजे राजेश उनकी 13 साल की बेटी को शादी की बात कहकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में चाईल्ड लाइन के लोगों ने नाबालिग को बरामद कर उन्हे सौंपा था.
जमशेदपुर के सोनारी स्थित पंचवटी नगर निवासी एक 13 वर्षीय नाबालिग को घर से लेजाकर दुष्कर्म करने के दोषी राजेश गोप को कोर्ट ने 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल कोर्ट पोक्सो संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई है. इसके अलावा 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने में 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो की धारा 4(2) में 25 साल और आपीसी की धारी 363 में पांच साल की सजा सुनाई है. इसके पूर्व कोर्ट ने राजेश को गुरुवार को दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की थी. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. घटना 21 सितंबर 2021 की है.
पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि रात 11 बजे राजेश उनकी 13 साल की बेटी को शादी की बात कहकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में चाईल्ड लाइन के लोगों ने नाबालिग को बरामद कर उन्हे सौंपा था.जमशेदपुर के सोनारी स्थित पंचवटी नगर निवासी एक 13 वर्षीय नाबालिग को घर से लेजाकर दुष्कर्म करने के दोषी राजेश गोप को कोर्ट ने 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल कोर्ट पोक्सो संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को सजा सुनाई है. इसके अलावा 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने में 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.
जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो की धारा 4(2) में 25 साल और आपीसी की धारी 363 में पांच साल की सजा सुनाई है. इसके पूर्व कोर्ट ने राजेश को गुरुवार को दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की थी. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. घटना 21 सितंबर 2021 की है. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि रात 11 बजे राजेश उनकी 13 साल की बेटी को शादी की बात कहकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में चाईल्ड लाइन के लोगों ने नाबालिग को बरामद कर उन्हे सौंपा था.