नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म में राजेश गोप दोषी करार

0
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर : सोनारी थाना क्षेत्र की रहनेवाली 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राजेश गोप को एडीजे वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार मामले में 7 लोगों की गवाही हुई है.

Advertisements
Advertisements

रात के 11 बजे आरोपी ने किया था अपहरण

मामले में कहा गया था कि आरोपी राजेश गोप ने नाबालिग लड़की का अपहरण 21 सितंबर 2021 की रात के 11 बजे घर से ही कर लिया था. इसके बाद से नाबालिग लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा था. कुछ दिनों के बाद नाबालिग लड़की चाइल्ड लाइफ तक पहुंची थी. इसके बाद परिवार के लोगों के सुपुर्द किया गया था. परिवार के लोग मामले को लेकर सोनारी थाने में गये थे.

See also  सरायकेला सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, दो गंभीर

Thanks for your Feedback!

You may have missed