पटियाला बार के संचालक गुरूशरण सिंह को मिली भारी राहत, दहेज प्रताड़ना के मामले में हाई कोर्ट से मिला स्टे

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जमशेदपुर : दहेज प्रताड़ना के मामले में बिष्टुपुर स्थित पटियाला बार के संचालक व रामदास भट्टा पंजाबी लाइम रोड नंबर 4 निवासी गुरुशरण सिंह मारवाह को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है. इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी. बता दें कि इस मामले में 3 जनवरी 2022 को निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में केस क्लोज कर दिया था. उस फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पीडीजे की अदालत में अर्जी दी थी. उसके बाद प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में निरस्त करते हुए केस की सुनवाई 3 महीने के अंदर खत्म करने के निर्देश दिए थे.

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यह है मामला

सोनारी कुंज नगर साईं विहार निवासी जगमीत कौर ने पटियाला बार के संचालक व पति गुरुशरण सिंह मारवाह, ससुर बलवीर सिंह मारवाह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी. उसके मुताबिक 15 अक्टूबर 2003 को उनकी शादी गुरुशरण सिंह मारवाह के साथ हुई थी. शादी के बाद उन्हें एक बेटी हुई. उसके बाद से ससुरालवाले खुश नहीं थे. शादी में उन लोगों ने काफी गहने भी दिए थे. महिला ने पति का अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया था. यह मामला अंतत: हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से गुरुशरण सिंह मारवाह को स्टे मिला है.

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