घर में घुसकर मंदबुद्धि लड़की से रेप में आरोपी को चौदह साल की कैद
जमशेदपुर:- जिले के पोटका थाना क्षेत्र की की एक मंदबुद्धि लड़की के घर में घुसकर रेप करने के आरोपी हजाम सोरेन को एडीजे चार की अदालत ने 14 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि एक साल के लिये और बढ़ जायेगी. आरोपी को एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी हजाम सोरेन को 26 अप्रैल को दोषी करार दिया था. घटना 15 अप्रैल 2018 की है. घटना के दिन आरोपी युवती के घर में घुस गया था और जबरदस्ती रेप किया था. तब घर में परिवार के लोग नहीं थे. परिवार के लोगों के आते ही युवती ने घटना की जानकारी दी थी. इसके बाद मामला पोटका थाने तक पहुंचा था. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी हजाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.