दो लड़कियों का अपहरण करनेवाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
जमशेदपुर:- सिदगोड़ा में मेहमान बनकर घर में आयी दो लड़कियों का अपहरण करने क मामले में पांचों आरोपियों को शनिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. इस मामले में शनिवार को सजा कि बिंदु पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश (4) राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवायी की. मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपियों में संतोष, रिक्की उर्फ भोथरा मोटा प्रसाद, बबलू बागती, राजू कालिंदी, नागेश कालिंदी शामिल है. अपहरण करने की घटना 31 जनवरी 2010 को घटी थी. सभी आरोपी अचानक घर में घुस गये थे और दोनों लड़कियों को धमकी देकर बाहार निकाला था और अपहरण करके ले भागे थे. घटना के बाद मामला थाने तक पहुंचा था और पांच लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया था.