बाबूलाल मरांडी की दल बदल मामलों में जारी रहेगी सुनवाई।

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रांची:-भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में आज सुनवाई हुई। वर्चुअल सुनवाई के दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की है।बाबूलाल के भाजपा में शामिल होने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश आ चुका है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं, विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की तथा दीपिका पांडेय की ओर से सुनवाई में वर्चुअल उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि यह दल-बदल का मामला स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। भारत निर्वाचन आयोग को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

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सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई पूरी कर स्पीकर से आदेश पारित करने की मांग की। कहा, बाबूलाल झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने ऐसा कर जनादेश का उल्लंघन किया। इसपर बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि विधयक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पहले ही झाविमो से निष्कासित कर दिया गया था। इसलिए बाबूलाल ने विधिवत रूप से झविमो को भाजपा में मर्ज कराया। यह दल-बदल का मामला ही नहीं है।

बाबूलाल के अधिवक्ता ने उस मामले में शीघ्र आदेश पारित करने की अपील स्पीकर से की जिसमें विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के सदन में बैठने की व्यवस्था निर्धारित करने की मांग की गई है। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

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बता दें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदलने का मामले में आज विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण आज सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई वर्चुअल होगी। बता दें कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बावजूद बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में बतौर भाजपा विधायक मान्यता नहीं मिली है। जबकि बाबूलाल को भाजपा ने विधानसभा में विधायक दल का नेता घोषित किया है। बाबूलाल को मान्यता नहीं मिलने के कारण विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है।

बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद उन्होंने मोर्चा का विलय भाजपा में कर दिया। मोर्चा के दो अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को भी अभी तक कांग्रेस में बतौर कांग्रेस विधायक मान्यता नहीं मिली है। बाबूलाल, बंधु और प्रदीप को निर्दलीय विधायक का दर्जा मिला है। विधानसभा अध्यक्ष आज इसमें सभी पक्षों की दलील सुनेंगे, न्यायाधिकरण की सुनवाई आनलाइन होगी।

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