एक भी भारतीय का नाम न छूटे, किसी विदेशी का नाम न जुड़े; SIR पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सख्त निर्देश






रांची : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार ने निर्वाचन सदन में रांची जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी होनी चाहिए। एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सूची से नहीं छूटे और किसी विदेशी नागरिक का नाम इसमें शामिल नहीं हो। उन्होंने एक परिवार के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की सूची में दर्ज करने, गृह संख्या और नोशनल नंबर की सावधानी से जांच करने तथा सभी आवेदन, दावा-आपत्ति और दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन करने का निर्देश दिया।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि BLO के काम की जिम्मेदारी BLO सुपरवाइजर की होगी और लापरवाही मिलने पर ERO कार्रवाई करेंगे। 24 अगस्त से नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति और अन्य श्रेणियों के मतदाताओं के मामलों की सुनवाई शुरू होगी। नोटिस मिलने के बाद दस्तावेज जमा करने के लिए पहले सात दिन और जरूरत पड़ने पर दोबारा नोटिस देकर अतिरिक्त सात दिन का समय दिया जाएगा। दावा-आपत्ति दाखिल करने की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर तक निर्धारित है, जबकि इनका निष्पादन 14 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
के. रविकुमार ने कहा कि दूसरे राज्य की मतदाता सूची से झारखंड में नाम स्थानांतरित कराने वालों से फॉर्म-8 और घोषणा पत्र लिया जा रहा है। वहीं यदि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो राजनीतिक दल, BLA-2 और आम नागरिक फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सहायता के लिए नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे।


