फोरलेन जमीन मुआवजे पर बड़ा फैसला, रैयतों को मिली 2.63 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की राहत



रामगढ़ : झारखंड हाईकोर्ट ने पतरातू-रामगढ़ फोरलेन सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रैयतों की प्रथम अपीलों पर सुनवाई करते हुए हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह भूमि अधिग्रहण पुनर्वास प्राधिकरण के आदेश में संशोधन किया। इसके तहत जमीन का मुआवजा एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 2.63 करोड़ रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया।अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और बिक्री विलेखों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया था। यह मामला रामगढ़ जिले के पोचरा मौजा की उन जमीनों से जुड़ा है, जिनका अधिग्रहण वर्ष 2018-19 में पतरातू डैम से रामगढ़ तक फोरलेन सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित रैयतों को बड़ी राहत मिली है।




