पशु वध पर सख्ती, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध से मचा विवाद

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत अब खुले स्थानों पर किसी भी प्रकार का पशु वध नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस कदम के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।

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सरकारी निर्देशों के अनुसार पशु वध केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही किया जा सकेगा, साथ ही संबंधित नियमों और स्वास्थ्य मानकों का पालन करना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मौजूदा कानूनों के सख्त अनुपालन और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

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