पुराने आपराधिक आरोप में पूर्व विधायक बंधु तिर्के को कोर्ट ने बरी किया

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JHARKHAND: रांची की अदालत ने 2017 में दर्ज एक मारपीट और जानलेवा हमले से जुड़े मामले में पूर्व विधायक बंधु तिर्के समेत सात अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में 1 नवंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और लंबे समय तक सुनवाई चलने के बाद अब फैसला आया है। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त पुख्ता साक्ष्य नहीं पेश किए गए।

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न्यायालय के इस फैसले के बाद बंधु तिर्के और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही यह लंबित प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। समर्थकों और उनके परिचितों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, जबकि मामले की विस्तृत कानूनी समीक्षा जारी रहेगी।

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