झारखंड हाई कोर्ट ने RIMS अस्पताल की व्यापक जांच का आदेश दिया, JHALSA की टीम करेगी निरीक्षण

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झारखंड: झारखंड हाई कोर्ट ने RIMS अस्पताल की सुविधाओं और प्रबंधन को लेकर गंभीरता दिखाते हुए इसकी व्यापक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) को निर्देश दिया है कि वह विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण करे।

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टीम को अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों, पैथोलॉजी सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर की कार्यप्रणाली, साफ-सफाई व्यवस्था, मरीजों की सुविधा, पेयजल, भवन रखरखाव और अन्य जरूरी सुविधाओं का आकलन करने को कहा गया है। निरीक्षण के बाद पूरी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी यह निर्देश दिया है कि वह पहले जमा किए गए हलफनामों की बिंदुवार समीक्षा करे और निरीक्षण के बाद अपनी प्रतिक्रिया एक तालिकात्मक स्वरूप में जमा करे, ताकि वास्तविक स्थिति और सुधारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके।

अस्पताल की अव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी शिकायतों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में गंभीर मुद्दे उठाए गए थे। कोर्ट ने अस्पताल की गवर्निंग बॉडी से भी सुधार से जुड़े प्रस्तावों और उनकी समय-सीमा पर स्पष्ट जानकारी मांगी है।

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