Advertisements
Advertisements

चाईबासा:  लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को चाईबासा की अदालत ने आरोपी भजोराम लोहार उर्फ हाथी को 10 साल की सजा सुनायी है. घटना 22 जून 2022 को घटी थी. घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

Advertisements

यह था मामला

आरोपी हाथी चाईबासा के पंड्राशाली का रहने वाला है. घटना के दिन नया गांव की गीता लोहार अपने देवर भजोहरि और सास के साथ पत्ता चुनने गई हुई थी. इस दौरान ही आरोपी का भजोहरि के साथ विवाद हुआ था. इस क्रम में ही हाथी ने गीता लोहार पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में आरोपी को 10 साल की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है.

See also  ईडी टीम ने झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव के मानगो आवास पर कर रही छापेमारी

Thanks for your Feedback!

You may have missed