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चाईबासा:  लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को चाईबासा की अदालत ने आरोपी भजोराम लोहार उर्फ हाथी को 10 साल की सजा सुनायी है. घटना 22 जून 2022 को घटी थी. घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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यह था मामला

आरोपी हाथी चाईबासा के पंड्राशाली का रहने वाला है. घटना के दिन नया गांव की गीता लोहार अपने देवर भजोहरि और सास के साथ पत्ता चुनने गई हुई थी. इस दौरान ही आरोपी का भजोहरि के साथ विवाद हुआ था. इस क्रम में ही हाथी ने गीता लोहार पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में आरोपी को 10 साल की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है.

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