झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ED मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उस निचली अदालत में चल रही कार्रवाई और सुनवाई पर रोक लगा दी है, जो ED द्वारा जारी समन की अवहेलना और मनी-लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों से जुड़ी है। यह मामला पैसों के धोखाधड़ी और जमीन घोटाले से जुड़ा मनी-लॉन्ड्रिंग (money laundering) केस है, जिसमें ED ने सोरेन पर समन की अवहेलना के आरोप लगाए हैं। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष लीव पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था।

आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए निचली अदालत में चल रही प्रक्रिया को रोक दिया है और ED को नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा और उसके आधार पर यह फैसला करेगा कि केस को आगे कैसे ले जाया जाए। यह रोक आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अगला निर्देश नहीं देता।
इससे सोरेन को फिलहाल आगे की जांच-प्रक्रिया और सुनवाई से राहत मिल गई है, हालांकि मामला अब भी न्यायिक और कानूनी दायरे में जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा चल रही है कि अगला कदम क्या होगा।



