चार साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने मामले में आरोपी राहुल रजक को 25 साल की हुई सजा

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जमशेदपुर: सोनारी थाना अंतर्गत सिदो-कान्हु बस्ती में चार साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने शनिवार को आरोपी राहुल रजक सिद्धु- कान्हु वस्ती निवासी को पोस्को की धारा 6 के तहत 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं।जुर्माना नहीं देने पर दो साल के लिए अतिरिक्त सजा दी गई हैं. अदालत ने आरोपी राहुल को गत मंगलवार को दोषी करार दिया था. इस मामले की सुनवाई एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं.

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घटना 14 मार्च 2020 की ओपनर की हैं. बच्ची घर के सामने हम सफर बच्चे के साथ खेल रही थी. खेल-खेल में बच्ची आरोपी राहुल रजक के घर पर चली गई.दोपहर दो बजे घर लौटी तो बच्ची रोने लगी. और गुप्तांग में दर्द की शिकायत की तो परिजन डॉक्टर के पास लेकर गई तो. बच्ची ने डॉक्टर को आपबती बताई बोली कि आरोपी ने उसके गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ की हैं. जब इस बात की शिकायत लेकर आरोपी के पास गया तो, परिवार के लोगों को गाली-गलौज और धमकी दिया गया। तब जाकर मामला सोनारी थाने तक पहुंची थी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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