पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने भेजा डेहरी नगर परिषद को लीगल नोटिस।

Advertisements
Advertisements

बिहार /रोहतास :- रोहतास जिले के डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निकाले गये निविदा 04/21-22 के आलोक में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने प्रधान सचिव (नगर विकास एव आवास) जिला पदाधिकारी (रोहतास) कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डेहरी को नोटिस भेज कर निविदा को रद्द करने की मांग की है । इनका कहना है कि
नगर परिषद डेहरी डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से निविदा निकाली गई है। जो कि सरकारी नियमों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के फैसले को भी दरकिनार कर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अल्पकालीन आमंत्रण सूचना संख्या 04/ 2021-22 (ई टेंडरिंग) में आरक्षण का पालन नही किया गया है जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एवं पिछड़े वर्ग की महिला संवेदको की हक मारी का काम किया गया है । जबकि बिहार सरकार द्वारा जारी पूर्व नियम में स्पष्ट किया गया है कि 15 लाख तक के प्रकारलित राशि या उससे कम राशि वाले निविदा में लाभार्थी संवेदक के लिए 50% आरक्षण करने के पश्चात ही कार्यों का आवंटन करना है ।

Advertisements
Advertisements

माननीय उच्च न्यायालय के सपना सिंह बनाम बिहार सरकार सी डब्ल्यू जे सी नंबर 12055 /2015 के फैसले में आरक्षण देने की बात को किया गया वैलिडेट

माननीय उच्च न्यायालय ने भी सपना सिंह बनाम बिहार सरकार सी डब्ल्यू जे सी नंबर 12055 /2015 के फैसले में आरक्षण देने की बात को वैलिडेट किया है । वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग द्वारा ज्ञापांक 5931(s) दिनांक 1-7-2015 के निर्गत संकल्प के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग एवं राज्य के सभी कार्य विभाग को 50% आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया है । जबकि डेहरी डालमियानगर नगर परिषद द्वारा जारी निविदा में सरकार के निर्देश एवं माननीय उच्च उच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से अवहेलना कर ये निविदा निकाली गई है । अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने बताया कि इसी डेहरी डालमियानगर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा अल्पकालीन सूचना निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 02/20-21 (ई टेंडरिंग) जो निविदा निकाला गया था उसमें आरक्षण का पालन करते हुए निविदा निकाली गई है । जिसका प्रति भी उपलब्ध है ऐसे में कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं बताएं कि अगर वह कह रहे हैं कि सपना सिंह बनाम बिहार सरकार सी डब्ल्यू जे सी नंबर 12055 /2015 के फैसले का पालन किया गया है तो वर्ष 2020 में जो निविदा प्रकाशित किया गया फिर उसमें आरक्षण को क्यों दर्शाया गया ? जबकि रोहतास जिले के अन्य नगर पंचायतों द्वारा निकाले गए निविदा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इससे साफ लगता है कि पदाधिकारी एवं विभाग की अपनी कोई निजी सोच है।

See also  Pushpa 2 Trailer : पटना के गांधी मैदान में 'पुष्पा 2' का जोरदार ट्रेलर रिलीज, हजारों फैन्स का उमड़ा उत्साह

डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने क्या कहा

वही जब निविदा 04/21-22 में आरक्षण का पालन नहीं किए जाने के संदर्भ में जब डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुरूप ही निविदा निकाली गई है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बिहार सरकार ने 15 लाख तक या उससे नीचे के कार्यों में 50% आरक्षण का पालन कराने की बात कही गई थी लेकिन हमारे पास सरकार का कोई लिखित निर्देश या पत्र कोई प्राप्त नहीं है। जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ही यह निविदा प्रकाशित किया गया है । जो पूरी तरह से सही है।

You may have missed