जीवनांक (जन्म-मृत्यु) सांख्यिकी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन…..
सरायकेला खरसावां:- जिला दण्डाकारी अरवा राजकमल के निदेशानुसार आज टाउन हॉल सरायकेला स्थित सभागार में जिला स्तरीय जीवनांक (जन्म-मृत्यु) सांख्यिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फैजान सर्वर द्वारा जानकारी दी गयी कि जन्म-मृत्यु निबंधन क्यों जरूरी है। साथ ही जन्म-मृत्यु निबंधन में होने वाली समस्याओं को दूर करने की जानकारियों के अलवा विभिन्न प्रपत्रों को भर कर आवेदन करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गयी कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी सभी को दी गयी। आगे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र लेना बच्चे का प्रथम वैधानिक अधिकार और पहचान पत्र है। जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों में भी इनका महत्व है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के तहत घर के मुखिया या सगा संबंधी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोटवार को घर में जन्म-मृत्यु घटित होने पर, गांव के मामले में गांव के मुखिया द्वारा जन्म-मृत्यु होने पर पंचायत सचिव (उपरजिस्ट्रार) को घटना घटित होने के 21 दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक है। अस्पताल या अन्य संस्थाओं में जन्म-मृत्यु होने पर अस्पताल संस्थाओं के प्रभारी द्वारा जिला रजिस्ट्रार को सूचना दिया जाना है। नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिकारी रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हैं। निजी अस्पतालों द्वारा नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार को उनके अस्पताल में हुए जन्म-मृत्यु की सूचना दी जानी है। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला स्तरीय जीवनांक से संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी-सह-रजिस्ट्रार, नगर पंचायत सरायकेला के रजिस्ट्रार/सरायकेला, गम्हरिया प्रखण्ड, के सभी पंचायत सचिव तथा बाल विकास परियोजना को विस्तृत रूप से इस संबंध में जानकारी दी गयी। साथ हीं प्रशिक्षण में सभी नियम एवं धारा से संबंधित विस्तृत चर्चा की गयी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र ससमय निर्गत करने एवं शतप्रतिशत ऑनलाईन के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया। साथ ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने तथा मृतक के निकटम परिजन द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र फॉरम-4/4। में उपलब्ध कराने का निदेश है, लेकिन मृतक के परिजन फॉरम-4/4। में संतुष्ट नहीं रहते है तो Ministry of Health & Family welfare & Indian council of Medical Research Guidelines for Offical Documents for Covid-19 Death (Issued in Complinance to the Hon’ble Supreme Court order deated) द्वारा दिये गये गाईडलाईन के अनुसार सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र में शामिल एनेक्सर-2 में दिया जायेगा।
इस कार्यक्रम को प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सरायकेला समेत अन्य मंचासीन पदाधिकारियों ने संबोधित किया एवं विवाह निबंधन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित जानकारियों के संबंध में अपने-अपने गंतव्य साझा किए तथा पंचायत सेवक एवं अन्य उपस्थित कर्मियों को पंजीकरण की महत्वता पर बल देते कई बिंदुर पर विस्तृत जानकारी साझा की।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को उपायुक्त अरवा राजकमल ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा विवाह निबंधन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत संबंधित समीक्षा क्रम में देखा गया कि शादी निबंधन एवं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत की संख्या अत्याधिक नहीं रहती है इसका मुख्य कारण जागरूकता के अभाव है। इसे देखते हुए जागरूकता उद्देश्य से इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को पंजीकरण निर्गत संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जा सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मीगण अति संवेदनशील होकर कार्य करें ताकि ससमय विवाह निबंधन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा जानकारी के अभाव में लोगो का पंजीकरण नहीं होने के कारण कर लाभुक सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते है साथ हि बच्चो के नामांकन एवं अन्य कई कार्य में प्रमाण पत्र से सम्बंधित समस्याएं आती हैं तब लोग कई कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं जिसे दूर करने एवं लोगों को इसकी महत्वता की जानकारी साझा करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है। इस प्रकार के कार्यशाला समय-समय पर किया जाएगा ताकि करी प्रगति की समीक्षा भी हो सके और किसी प्रकार की अपडेशन संबंधित जानकारियां प्रखंड के पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों को ससमय दिया जा सकें।
उपायुक्त ने कहा प्रखंड स्तर पर कार्यरत पंचायत सेवकों की कई और कार्य भी हैं लेकिन विवाह निबंधन जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कार्य को भी प्राथमिकता में लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा उक्त कार्यों को ससमय पूर्ण करने हेतु पूरी टीम को एकजुटता के साथ कार्य करना होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावे वरिष्ठ सांख्यिकी पदाधिकारी भारत सरकार श्री कमलेश प्रधान, उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय झारखण्ड रांची, कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी सरायकेला एवं सांख्यिकी कार्यालय के कर्मचारी आदि उपस्थित थे।