आदित्यपुर मारपीट केस में बड़ा फैसला, तीन दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कैद


सरायकेला-खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर रोड नंबर 15 में वर्ष 2020 में हुई सनसनीखेज मारपीट की घटना में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया है।

अदालत ने आरोपी भोला सिंह उर्फ आनंद सिंह, नीतीश झा और मुरारी मिश्रा को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोषियों को पांच माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। हत्या के प्रयास की धारा के अलावा अन्य संबंधित धाराओं में भी सजा निर्धारित की गई है।
मामला 24 मई 2020 का है, जब आदित्यपुर रोड नंबर 15 में आरोपियों ने 40 वर्षीय वीरेंद्र कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। हमले में वीरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए कड़ा निर्णय सुनाया है। इस फैसले से क्षेत्र में अपराधियों के बीच कानून का भय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।



