शादी व श्राद्ध मे निर्धारित संख्या से अधिक लोग जूटे तो होगी कानूनी कारवाई

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दावथ / रोहतास (चारोधाम मिश्रा) :-सुबे की सरकार ने कोरोना को लेकर सख्त फरमान जारी किया है।जिसके तहत पहले से जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने की जिम्मेवारी पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारियों को दी है।भीड़ रोकने मे असफल अधिकारियों पर भी कड़ी कारवाई का आदेश दिया है।शादी व श्राद्ध कार्यक्रमों के लिए पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार अनुमति देने का निर्देश दिया है। यदि नियमों की अनदेखी होती है तो आयोजनकर्ता व उपस्थित लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने का सख्त आदेश दिया है।अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था)पटना के पत्रांक 44/25अप्रैल21,पुलिस मुख्यालय पटना के अनुसार बिहार सरकार आपदा विभाग के कोविड गाइडलाइन के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का सभी एसएसपी व एसपी को निर्देश दिया है।.बिहार आपदा विभाग के अनुसार शादीके उत्सव मे अधिकतम एक सौ,श्राद्ध मे एक सौ व अंतिम संस्कार मे 25 लोग शामिल हो सकते हैंं।समारोह मे सोशल डिस्टेंस का पालन,सभी के लिए मास्क जरुरी व आयोजनकर्ता सेनेटाइजर व कोविड से बंचाव के सभी उपाय करेगें।यदि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आयोजनकर्ता सहित उपस्थित लोगों पर मामला दर्ज कर कारवाई की जाएगी।सीओ अजित कुमार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कारवाई की जाएगी।

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