लापरवाही के मामले में सासाराम थाना प्रभारी को मिली दो दिन जेल की सजा, पुलिस महकमे में हड़कंप…

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सासाराम:- नाराज कोर्ट ने लापरवाही के मामले में सासाराम थाना प्रभारी को दो दिन के जेल की सजा सुनायी है। मामला 2005 का है, जिसमें कोर्ट की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने दो दिन के कारावास के पहले 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को सासाराम के जिला व्यवहार न्यायालय की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी ने 18 साल पुराने परिवाद से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए सासाराम नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन जेल की सजा सुनायी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद कोताही बरतने को लेकर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है।
जानकारी के मुताबिक दरअसल कोर्ट ने दो अभियुक्तों संजय कुमार श्रीवास्तव और भरत प्रसाद श्रीवास्तव निवासी महावीर स्थान, कुराइच, सासाराम की मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में देने का आदेश दिया था। जिसके बाद भी नगर थानाध्यक्ष से लगातार कानूनी आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। इसके बाद कोर्ट ने आज सख्ती दिखाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 175 के तहत नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा सुनाई है।
इस प्रकरण में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही देखी थी। जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, वहीं एसपी, रोहतास को भी इस संबंध में न्यायिक आदेश जारी करते हुए जल्द से जल्द उक्त दोनों अभियुक्तों की मृत्यु रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कराने का आदेश जारी किया था। एसपी रोहतास भी इस मामले में न्यायिक आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया है।कोर्ट ने एसपी रोहतास को यह निर्देश दिया है कि 19 जून, 2023 को या तक सासाराम नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में पेश करें, ताकि दो दिन के साधारण सजा को तामिल किया जा सके। कोर्ट की इस सख्ती पर पुलिस महकमे में हड़कंप है।

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