नौ से अधिक सिम कार्ड खरीदा तो नौ साल की जेल, ऐसे जानें आपके नाम कितने सिम हैं एक्टिव…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क :- देश में नया ऐक्ट लागू हो गया है। ये एक्ट है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर आप नौ से अधिक सिम एक साथ एक्टिव रखते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का दायरा भी बड़ा रखा गया है। नौ सिम एक्टिव रखने वाले को तीन साल की जेल व 50 लाख रुपये का जुर्माना होगा। जम्मू कशमीर व नार्थ ईस्ट के प्रदेशों के लोग एक साथ 6 सिम से अधिक नहीं ले सकेंगे। सरकार मान रही है कि एक सामान्य व्यक्ति को नौ सिम की जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा सिम रखने का मतलब है फ्राड। यानि इतने अधिक सिम का काम या तो आतंकी, नक्सली को हो सकता है या फिर फ्राड करने वाले को। इसीलिए नौ सिम से अधिक रखने वालों पर ये सजा का प्रावधान रखते हुए इसे कानूनन जुर्म करार दिया गया है। मगर, कई बार ऐसा पाया गया है कि आपके नाम से दूसरे लोग सिम निकाल कर इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप भी कानूनी दांव पेंच में उलझ सकते हैं। इसलिए, होशियार रहें और चेक करते रहें कि आपके नाम से कितने सिम चल रहे हैं।

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ऐसे पता करें कि आपके नाम कितने सिम एक्टिवेट हैं 

अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं तो आइए हम इसकी प्रक्रिया बताते हैं। आप घर बैठे खुद पता कर लेंगे कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं और इनके नंबर क्या हैं। इसका कोई पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। आपकी आइडी पर कितने सिम एक्टिवेट हैं ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपकी आइडी पर रजिस्टर्ड सिम से गलत गतिविधियां चल रही हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए अलर्ट रहें।

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युद्ध काल में सरकार मैसेज करेगी इंटरसेप्ट 

नए कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाया गया है। इस कानून में ये प्रावधान रखा गया है कि युद्ध काल में सरकार टेलीकाम नेटवर्क पर मैसेज इंटरसेप्ट कर सकेगी। यही नहीं, ये कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी टेलीकाम कंपनी के नेटवर्क, सर्विस या मैनेजमेंट को टेकओवर कर सकेगी।

बिना सहमति प्रमोशनल मैसेज नहीं

अब इस नए कानून के अनुसार कोई भी टेलीकाम कंपनी बिना ग्राहक की सहमति के प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकेगी। ऐसा करने पर कंपनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएगी। कंपनी को एक व्यवस्था देनी होगी जिसके तहत ग्राहक प्रमोशनल मैसेज से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

नए एक्ट में हैं 62 सेक्शन

नए एक्ट में कुल 62 सेक्शन में हैं। अब तक इनमें से 39 सेक्शन लागू कर दिए गए हैं। इस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्य सभा में लागू कराया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी और इसी के बाद ये कानून बन गया। पहले भारत में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम लागू था जो 138 साल पुराना था। इस कानून के बनने के बाद एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक को फायदा होगा। इसमें टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का प्रावधान है। इससे सर्विसेज के प्रावधान में तेजी आएगी। इससे जियो को नुकसान होने की बात कही जा रही है।

यूं पता लगाएं

– सबसे पहले इस पोर्टल को खोंलें।

– यहां एक बाक्स बना मिलेगा। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी आने का इंतजार करें। ओटीपी आने के बाद इसकी मदद से लॉग इन करें।

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– इसके बाद उन सभी नंबर का विवरण सामने स्क्रीन पर आ जाएगा जो आपके नाम से चल रहे होंगे।

– लिस्ट में अगर ऐसा मोबाइल नंबर है जिसे आप नहीं जानते तो उसकी रिपोर्ट कर दें।

– इसके लिए उस नंबर और दिस इज नाट माई नंबर को सेलेक्ट करें।

– ऊपर एक बाक्स बन कर आता है। इसमें अपना वह नाम डालें जो आपकी आइडी में है।

– अब नीचे रिपोर्ट का बाक्स है। इस पर क्लिक करें।

– शिकायत पूरी होने के बाद आपको एक टिकट रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे रख लें।

 

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