पुलिस डायरी नहीं मिलने पर रेलवे कर्मचारी के आत्मदाह के मामले में अग्रिम जमानत की सुनवाई टली..
जमशेदपुर:- 18 जुलाई को जमशेदपुर कोर्ट में रेलवे के सीनियर टेक्नीशियन सुनील कुमार पिल्लै के आत्मदाह के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दूसरी बात टल गई। कोर्ट ने 31 जुलाई को आगे की डेट दी है। मालूम हो सुनील कुमार पिल्लै को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एक अभियुक्त ओम प्रकाश कसेरा की अग्रिम जमानत की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में कल होने वाली थी परंतु बागबेड़ा पुलिस द्वारा इस कांड की केस डायरी कोर्ट नहीं भेजने के कारण अग्रिम जमानत पर बहस नहीं हो सकी। मालूम हो आज दूसरी तिथि थी जो थाना द्वारा केस डायरी समर्पित नहीं करने के कारण टल गई। आज बचाव पक्ष के वकील ने पूरी घटना को गलत बताते हुए कहा कि अभियुक्त निर्दोष है उसे अग्रिम जमानत मिल जानी चाहिए परंतु पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने न्यायाधीश से मांग की कि अग्रिम जमानत की अर्जी पर केस डायरी आने पर ह विचार किया जाए। मालूम हो इस कांड के 7 नाम दर्ज अभियुक्त अंडर सेक्शन 341, 342, 323, 306, 506 ऑब्लिक 34 आईपीसी के तहत बागबेड़ा थाना में मामला दर्ज हुआ है। इन अभियुक्तों के नाम ओमप्रकाश कसेरा, आरके सिंह सीनियर सेक्शन इंजीनियर लैंड टाटानगर, इसी विभाग के कल्याण और नंदू, आरपीएफ के एसके पांडेय, जीके राय और अरमेन्द के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन सब में से सिर्फ ओमप्रकाश कसेरा ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। अगली सुनवाई 31 जुलाई को तय की गई है।