धनबाद के असर्फी हॉस्पिटल पर आयुष्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर 35 लाख का जुर्माना, अस्पताल प्रबंधन ने बताया फैसला एकतरफा…

0
Advertisements
Advertisements

लोक आलोक सेंट्रल डेस्क: झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने असर्फी हॉस्पिटल पर आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के आरोप में ₹35 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना योजना में कथित गलत भुगतान क्लेम के आधार पर लगाया गया है, जो कि गड़बड़ी की गई राशि का पांच गुना बताया जा रहा है।

Advertisements
Advertisements

स्वास्थ्य विभाग ने जांच में पाया कि अस्पताल ने गलत तरीके से क्लेम उठाया, जिसके बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अस्पताल को पत्र भेज कर राशि जमा करने का निर्देश दिया है, साथ ही रिमाइंडर भी भेजा गया है।

वहीं दूसरी ओर, अस्पताल प्रबंधन ने इस जुर्माने को अनुचित बताया है। असर्फी अस्पताल के सीईओ हरेन्द्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि, “इंश्योरेंस एजेंसी की ओर से क्लेम को जानबूझकर गलत ठहराया गया है। पिछले 20 महीनों से अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत कार्य कर रहा है और इस दौरान हार्ट की कई बड़ी सर्जरी भी की गई हैं।”

प्रबंधन के अनुसार,

  • अब तक अस्पताल द्वारा ₹4 करोड़ का क्लेम किया गया है,
  • जिसमें से ₹25 लाख की कटौती,
  • और ₹30 लाख टीडीएस के रूप में काटा गया है,
  • बावजूद इसके, विभाग पर ₹1.64 करोड़ बकाया है।

अस्पताल का आरोप है कि पहले से ही लंबित भुगतान पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, ऊपर से क्लेम को गलत बताकर 35 लाख रुपये का जुर्माना थोप दिया गया है।

बदला नियम, बढ़ा जुर्माना:

स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में नियमों में बदलाव करते हुए, गलत क्लेम पर तीन गुना जुर्माने की जगह अब पांच गुना तक की कार्रवाई तय की है। इसी आधार पर असर्फी पर भी यह जुर्माना लगाया गया है।

See also  नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय में मना "विश्व स्वास्थ्य दिवस", स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ते कदम...

फिलहाल मामला गर्माता नजर आ रहा है, जहां एक ओर विभाग नियमों के अनुसार कार्रवाई की बात कह रहा है, वहीं अस्पताल प्रबंधन इसे अन्यायपूर्ण करार दे रहा है।

Thanks for your Feedback!

You may have missed