GST दरों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ दो स्लैब लागू होंगे


नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा सुधार होने जा रहा है। दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

बैठक में यह सहमति बनी कि मौजूदा चार टैक्स दरों — 5%, 12%, 18% और 28% — की जगह अब केवल दो दरें लागू होंगी। जरूरी सामान पर 5% टैक्स और सामान्य वस्तुओं व सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा। वहीं, तंबाकू और पान मसाला जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लगाने का प्रस्ताव है।
इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम जनता, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स प्रणाली और अधिक पारदर्शी व सरल होगी।
फिलहाल GST की दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5% कर लगता है, जबकि लग्जरी और अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स के साथ उपकर (Cess) भी लगाया जाता है। नए ढांचे से टैक्स संग्रहण और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए सुविधा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।



