आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के 3 दिन, अब तक मिले 10 हजार 169 आवेदन, 716 का हुआ है निष्पादन, उपायुक्त ने की समीक्षा

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Saraikela : सरायकेला–खरसावाँ जिले में “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम के तीसरे दिन तक जिले में कुल 10,169 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 716 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. यह जानकारी उपायुक्त को कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में दी गई है. बता दें कि यह कार्यक्रम जिले में 21 से 29 नवंबर, 2025 तक “सेवा का अधिकार सप्ताह” के तहत आयोजित किया जा रहा है. इस अवधि में विभिन्न पंचायतों एवं नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों में शिविर आयोजित कर आमजन को जाति, आय, स्थानीय निवासी, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, दाखिल–खारिज, भूमि मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र तथा अन्य जन-सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं. शिविरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लाभुक पहुँचकर विभिन्न सेवाओं हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं. इस कार्यक्रम का सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में “सेवा का अधिकार सप्ताह” की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन तक जिले में कुल 10,169 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 716 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि शिविरों में आमजन की विशिष्ट उपस्थिति एवं सहभागिता यह दर्शाती है कि इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी सेवाएँ पहुँचाने का उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरा हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि शिविरों में उपस्थित लाभुकों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकतम पात्र लाभुक योजनाओं एवं सेवाओं से लाभान्वित हों. उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान सभी विभागों को निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वृद्धा, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन, जाति, आय, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों का अधिकतम ऑन-द-स्पॉट निस्तारण किया जाए और शेष मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो. उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि Right to Service Act के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के लिए अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हों तथा प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इस हेतु शिविर स्थलों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शेड/टेंट, बिजली, प्राथमिक उपचार तथा सहायता काउंटर सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध रहें. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक शिविर में स्थापित सभी स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन-पत्रों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकता अनुसार ज़ेरॉक्स/फोटोकॉपी सुविधा भी उपलब्ध हो, ताकि लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. साथ ही शिविरों से संबंधित जानकारी का स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी बल दिया गया, जिससे अधिकाधिक पात्र लाभुक शिविरों तक पहुँच सकें.

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