सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में चल रहे एनईईटी के सभी मामलों पर लगाई रोक , एनटीए, केंद्र को किया नोटिस जारी…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में NEET-UG 2024 विवाद से संबंधित कथित लीक और कदाचार पर सभी मामलों पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा सात उच्च न्यायालयों में एनईईटी से संबंधित सभी याचिकाओं को स्थानांतरित करने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई कराने की याचिका पर नोटिस जारी किया।

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एनटीए ने अपनी याचिकाओं में एनईईटी परीक्षा विवाद से जुड़े विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की।

छात्रों की ओर से एक याचिका अदालत द्वारा नियुक्त समिति का गठन करने की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने वकील से मामले को बाकी याचिकाओं के साथ 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख दोहराते हुए NEET काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद भी परीक्षा जारी रहेगी तो काउंसलिंग भी होगी।

सुनवाई के दौरान छात्रों के एक वकील ने पीठ से कहा, “ये छात्र मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए…उन्होंने 45 मिनट बर्बाद किए। उन्हें 1,563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए।”

पीठ ने जवाब दिया, “संघ (सरकार) और एनटीए को जवाब देने दीजिए। नोटिस जारी करें। 8 जुलाई तक जवाब दाखिल किया जाए। कोई रोक नहीं।”

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया और कथित पेपर लीक और कदाचार की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि इसमें शामिल अन्य पक्षों को सुने बिना सीबीआई जांच नहीं हो सकती।

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इससे पहले दिन में, इंडिया टुडे ने विशेष रूप से परिणाम अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार एनईईटी उम्मीदवार 22 वर्षीय अनुराग यादव द्वारा लिखित एक स्वीकारोक्ति पत्र प्राप्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उपलब्ध कराया गया लीक प्रश्नपत्र वास्तविक परीक्षा प्रश्नपत्र से मेल खाता था।

प्रवेश परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था।

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