माफिया अखिलेश सिंह को कोर्ट ने राहत-बरी,विक्रम शर्मा भी इसी केस में सोमवार को हो चुके है बरी

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जमशेदपुर:-  वर्ष 2002 में ओम प्रकाश काबरा अपहरण कांड में पेशी के दौरान कोर्ट हाजत में पुलिस को चकमा देकर फरार होने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को अखिलेश सिंह और विक्रम शर्मा को बरी कर दिया है. यह फैसला जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से सुनाया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार थे जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे. यह जानकारी विद्या सिंह ने दी.

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अपहरण कांड में कोर्ट में किया था सरेंडर
ओम प्रकाश काबरा अपहरण कांड में अखिलेश सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था. सरेंडर करने के बाद उसे साकची जेल में रखा गया था. तब पुराने कोर्ट में पेशी होती थी. घटना के दिन उसे पेशी के लिये कोर्ट हाजत में रखा गया था. इस दौरान ही वह हथकड़ी छोड़कर फरार होने में सफल रहा था. घटना के बाद मामले में अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, लालचंद्र के अलावा तीन पुलिसवालों के खिलाफ बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

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