सावधान खुले में कचरा या गंदगी फैलाने पर लगा सकती हैै 5 हजार तक जुर्माना
दिल्ली :- सरकार ने खुले में कचरा फैलाने पर कार्रवाई करने के लिए 13 अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है. अगर कोई खुले में कचरा फैलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा ।स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी सख्त नजर आती हैं। वहीं अब इसमें और सख्ती होने जा रही है। दरअसल अब खुले में थूकना, कचरा फैलाना, किचन का वेस्ट पानी बाहर बहना, सीवरेज का पानी सड़कों पर बहना और खुले में शौच करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है।
अगर कोई इनमें से किसी भी काम करता हुआ पाया जाता है तो उस शख्स से 250 रुपये से लेकर करीब पांच हजार रुपये तक का फाइन लिया जा सकता है.इन अधिकारियों में शहरी विकास विभाग के निदेशक के साथ-साथ संयुक्त, अतिरिक्त और उपनिदेशक, कार्यकारी, सहायक, और कनिष्ठ अभियंता, सुपरवाइजर, सभी डीएम, डीसी, एडीएम, एसडीएम, सभी एसपी, सीएमओ, वन अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी पर्यावरण अधिकारी, सभी पर्यटन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारियों को शामिल किया गया है.सार्वजनिक स्थानों पर या कहीं भी कचरा, गंदगी ना फैलाएं. ऐसा करने पर आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.