09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, एनपीए ऋण खाताधारकों को एकमुश्त समझौते से ऋण निपटान का अवसर

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Saraikela : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला खरसावाँ के तत्वावधान में दिनांक 09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए (Non-Performing Asset) ऋण खाताधारकों को विशेष छूट के साथ एकमुश्त समझौता (One Time Settlement) के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा. अग्रणी जिला प्रबंधक, सरायकेला खरसावाँ वरुण चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित ऋण माफी योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 तक केवल स्टैंडर्ड केसीसी ऋण खातों को ही लाभ प्राप्त हुआ था, जबकि एनपीए केसीसी ऋण खाताधारक इस योजना से वंचित रह गए थे. ऐसे सभी एनपीए केसीसी ऋण खाताधारकों को लोक अदालत के माध्यम से एकमुश्त समझौता प्रस्ताव का लाभ उठाकर अपने बकाया ऋण का निपटारा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ऋण निपटान के उपरांत संबंधित किसान पुनः केसीसी ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा नियमित संचालन की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की गई है कि वे दिनांक 09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट अथवा चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं एकमुश्त समझौते के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटान सुनिश्चित करें. यह लोक अदालत ऋण संबंधी मामलों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु एक प्रभावी मंच है, जिसके माध्यम से संबंधित पक्ष बिना किसी अतिरिक्त विधिक प्रक्रिया के अपने मामलों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

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