झारखंड में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून: मंत्री हफीजुल हसन ने दिया भरोसा…



लोक आलोक सेंट्रल डेस्क:झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि भाजपा ने उन्हें परेशान करने के लिए यह कानून संसद से पास कराया है, लेकिन झारखंड में इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।


यह बयान रांची के कडरू स्थित हज हाउस में आयोजित एक दिवसीय हज प्रशिक्षण शिविर के दौरान दिया गया। कार्यक्रम में खूंटी और सिमडेगा सहित राज्य के विभिन्न जिलों से 248 आजमीन-ए-हज शामिल हुए। मंत्री हफीजुल हसन ने हज पर जाने वाले लोगों को सरकार की ओर से हर संभव सुविधा देने का भी आश्वासन दिया।
हज यात्रा को लेकर दी गई अहम जानकारियां
इस मौके पर झारखंड स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने हज यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हज यात्रा से जुड़े हर चरण पर जायरीनों के साथ खड़ी रहेगी। उन्हें यात्रा की प्रक्रिया, नियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई।
कोलकाता से होगी हज यात्रा की उड़ान
इस वर्ष झारखंड के हज यात्रियों को रांची से सीधी उड़ान सुविधा नहीं मिलेगी। यात्रियों को पहले कोलकाता जाना होगा, जहां से वे जेद्दा के लिए उड़ान भरेंगे। स्टेट हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी आफताब अहमद ने बताया कि इस बार हज यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। कुल 1301 लोग हज पर जाएंगे। एक हज यात्री को करीब ₹3.58 लाख खर्च वहन करना होगा, जिसमें कुर्बानी शुल्क अतिरिक्त होगा।
हज यात्रियों की देखभाल और मार्गदर्शन के लिए 9 स्टेट हज इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें एक महिला इंस्पेक्टर भी शामिल हैं।
